ARMS LICENSE 2025: शस्त्र लाइसेंस बनाना एक जटिल प्रक्रिया है शस्त्र का लाइसेंस आज के समय में आसानी से नहीं मिलता है यह प्रक्रिया सरकार ने जटिल कर दी है जिसके लिए भिन्न-भिन्न चरणों से आवेदक को रिपोर्ट मंगानी होती है आवेदन फार्म पर जिस पर मजिस्ट्रेट साहब तथा तहसील तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन से स्वीकृत होने के बाद आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही शस्त्र का लाइसेंस दिया जाता है लाइसेंस कैसे बनाया जाता है उसके लिए क्या-क्या जरूरी योग्यताएं होनी अनिवार्य हैं कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है सब कुछ इस लेख में हम जानने वाले हैं इसके लिए नीचे दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें
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ARMS LICENSE 2025 |
शस्त्र लाइसेंस कैसे बनवाएं
शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को आवेदन फॉर्म से जुड़ी जानकारी भरनी होती है तथा आवेदन के लिए उपयुक्त दस्तावेज जो कि लाइसेंस के लिए अनिवार्य है अनुज्ञपति शस्त्र लाइसेंस हेतु ई-चालान के माध्यम से सरकार को शस्त्र लाइसेंस की फीस जमा करने के पश्चात की चालन की प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आवेदन फार्म के साथ लगाकर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहां आवेदन करना होता है यह प्रक्रिया ऑफलाइन चलती है
शस्त्र लाइसेंस हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आवेदनकर्ता के पास अनुज्ञपती हेतु नए आवेदन फार्म का होना आवश्यक है
- आवेदक के पास आधार कार्ड पैन कार्ड होने जरूरी है
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र जिस भी राज्य से निवास करता हो ( हम इस प्रक्रिया के बारे में उत्तराखंड राज्य से संबंधित बात कर रहे हैं भारत के अन्य अन्य राज्यों की भिन्न भिन्न प्रक्रिया होती है)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- एनएससी डाकखाने द्वारा
- वन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता के पास कोई अन्य दस्तावेज है तो वह है भी लगा सकता है
उत्तराखंड शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन शुल्क कितना है
उत्तराखंड राज्य में शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार द्वारा पुलिसलेखा शीर्ष 0055 कोड में ₹500 का ई चालान के माध्यम से शुल्क जमा होना अनिवार्य है इसके चालान की कॉपी आपको आवेदन फार्म के साथ लगानी अनिवार्य होती है
शस्त्र लाइसेंस हेतु फार्म रिपोर्ट क्यों जरुरी है
शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन की तीन भाग में फाइल तैयार की जाती है जिन फाइलों को जिला मजिस्ट्रेट के यहां पर ले जाना होता है फाइल वहां से जाँच करने के लिए फाइल आवेदक के नजदीकी पुलिस स्टेशन चली जाती है तथा दूसरी फाइल आवेदनकर्ता की तहसील परिसर में चली जाती है तथा तीसरी फाइल जिला मजिस्ट्रेट के यहां पर जमा हो जाती है तथा दो अन्य फाइलें जो कि पुलिस स्टेशन और तहसील परिषद में जाती है उन दोनो पर पुलिस प्रशासन तथा तहसील फाइल में उप जिला अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय पटवारी कानूनगो अमीन द्वारा आवेदन की जांच कर रिपोर्ट लगाई जाती है क्या आवेदन को शास्त्र की आवश्यकता है या आवेदन के खिलाफ कोई गैरकानूनी अपराध तो दर्ज नहीं है आवेदनकर्ता के नाम पर कोई अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए
पुलिस प्रशासन द्वारा आवेदन की फाइल की जांच हेतु आवेदन के भूतपूर्व तथा वर्तमान की स्थिति को देखते हुए जांच किया जाता है आवेदन के खिलाफ कोई वाद विवाद न्यायालय में विचारधीन नहीं होना चाहिए तथा आवेदक का चरित्र साथ था स्पष्ट होना अनिवार्य है इस पर पुलिस प्रशासन अपनी संतुति देकर फाइल जिला मजिस्ट्रेट के यहां भेज दी जाती है
शस्त्र लाइसेंस बनवाने में कितना समय लगता है
शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है जितनी जल्द आवेदनकर्ता अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर देगा उतनी ही जल्दी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी
शस्त्र लाइसेंस हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने हेतु किसी सिविल अस्पताल नगर के किसी सरकारी अस्पताल में जाकर चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं जिसमें आपके मस्तिष्क की जांच कर आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाया जाता है
Q&A-
शस्त्र लाइसेंस हेतु कितनी फीस होती है
इसके लिए ₹500 आवेदन शुल्क ई-चालान के माध्यम से पुलिस लेखा शीर्ष 0055 में जमा होता है यह उत्तराखंड के लिए बताया गया है
एक व्यक्ति कितने लाइसेंस ले सकता है
एक व्यक्ति द्वारा दो लाइसेंस सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा सकते हैं
शस्त्र लाइसेंस कितने समय में बन जाता है
इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है