नंदा गौरा योजना 2023 जाने आवेदन कैसे करे और आवेदन करने की अंतिम तिथि
दोस्तों इस लेख में हम यह जानने वाले है | नंदा गौरा योजना आखिर क्या है जो कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने इंटरमीडिएट पास छात्राओं के लिए चलाई हुई है जिसमें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिससे छात्राओं को आर्थिक मदद मिलती है यह योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है जिसका हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं योजना का लाभ कैसे लें इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जानने के लिए नीचे दिए गए लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें
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| महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखंड |
Table Of Content
- नंदा गौरा योजना क्या है
- वित्तीय आर्थिक सहायता हेतु राशि
- पात्रताएं
- जरूरीदस्तावेज
- आवेदन कैसे करे
- अंतिम तिथि
दोस्तों नंदा गौरा योजना एक ऐसी स्किम है जो कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार द्वारा २०१७ (2017 ) में किया गया था | इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की उन बालिकाओं को लाभवंतित किया जाता है जो आर्थिक स्थिति के चलते आगे नहीं बढ़ पाते हैं | तथा इस योजना के द्वारा उन कन्याओ को भी बचाया जा सकता है जिनको भृंश में ही मार दिया जाता है
इस योजना के द्वारा कन्याओ को जन्म होने तथा कन्या के 12 (इंटरमीडिएट ) पास किये जाने पर दो बार इस योजना का लाभ दिया जाता है | ताकि कन्याओ का भविष्य उज्जवल हो सके
वित्तीय आर्थिक सहायता हेतु राशि
चरण | धनराशि |
|---|---|
कन्या के जन्म के समय | 11,000/- रूपये। |
| 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर | 51,000/- रूपये। |
| कुल | 62,000/- रूपये। |
नंदा गौरा योजना पात्रताएं
- लाभार्थी उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- कन्या का जन्म चिकित्सालय में या संस्थागत हुआ हो। (पहले चरण के लाभ हेतु)
- 12वीं कक्षा के पश्चात लाभ लेने के लिए बालिका का अविवाहित होना आवश्यक है।
- बालिका के परिवार की मासिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6,000/- रूपये प्रति माह यानी 72,000/- रूपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
नंदा गौरा योजना जरूरी दस्तावेज
1- उत्तराखण्ड के अंतर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र
2 - सबंधित तहसीलदार द्वारा निर्गत अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जो मासिक रुपये 6000/- व वार्षिक रूo 72000/- से अधिक का न हो। आय प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना न हो।
3 -संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र जो राजकीय चिकित्सालय/निजी नर्सिंग होम अथवा प्रदेश के बाहर के चिकित्सालय द्वारा निर्गत हो । शिक्षित दाई के द्वारा प्रसव को संस्थागत नहीं माना जाएगा)।
4- कन्या के जन्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र
5- माता/पिता/अभिभावक का आधार कार्ड।
6- माता/अभिभावक के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि
7- संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त प्रमाण पत्र
(प्रारूप यहाँ से डाउनलोड करें।)
- उत्तराखण्ड के अंतर्गत संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र ।
- संबंधित तहसीलदार द्वारा निर्गत अभिभावक का आय प्रमाण पत्र जो मासिक रुपये 6000/- व वार्षिक रूo 72000/- से अधिक का न हो। आय प्रमाण पत्र आवेदन करने की तिथि से 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- कक्षा 12 उत्तीर्ण का अंक पत्र
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र/जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र ।
- बालिका/लाभार्थी का आधार कार्ड।
- बालिका/लाभार्थी का स्वघोशित अविवाहित होने का सामान्य प्रमाण पत्र।
- बालिका/लाभार्थी के बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि
- संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त प्रमाण पत्र (प्रारूप यहाँ से डाउनलोड करें।)
- विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया अग्रसारण पत्र (प्रारूप यहाँ से डाउनलोड करें।)
- बालिका की माता का आधार कार्ड
- परिवार रजिस्टर की
नंदा गौरा योजना हेतु आवेदन कैसे करे
नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड सरकार की ऑफिशलवेबसाइड https://nandagaura.uk.gov.in/ पर जाये और अपना आवेदन भरे यह आवेदन आप ऑनलाइन भर पाएंगे
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| official webside |
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप सरकार द्वारा दी गयी अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2023 से पूर्व अपना आवेदन भरकर जमा करा दे तब आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे
नोट- नंदा गौरा योजना का लाभ उठाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे जाते हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आपके लिए प्रदेश सरकार द्वाराआवेदन के लिए वेबसाइट जारी कर दी जाएगी जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी आपको ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगी

